Jharkhand : स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में खुली रहेंगी शराब दुकानें, जानें क्‍या रहेगा बंद

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए झारखंड सरकार 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाएगी। इस दौरान कई पाबंदियां लागू की गई है। इसकी घोषणा मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। इसका विस्‍तृत आदेश आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है। इसमें बताया गया है कि इस सप्‍ताह के दौरान शराब दुकानें खुली रहेगी। शैक्षणिक संस्‍थाएं बंद रहेंगी।

विभाग के आदेश में यह भी कहा है कि जिला स्‍तर पर कोविड नियंत्रण के लिए उपायुक्त जिन दुकान और प्रतिष्ठानों का आवश्यक समझें, उन्हें खोलने की अनुमति दे सकते हैं। एक नजर में जानें कि स्‍वास्‍थ्य सुरक्षा सप्‍ताह के दौरान कौंन-कौन सेवाएं बंद और रहेगी और कौन चालू।

ये सेवाएं चालू रहेंगी

दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें

जन वितरण प्रणाली की दुकानें

पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट

ग्रॉसरी (एफएमसीजी) स्टोर। होम डिलीवरी को प्राथमिकता देना है

फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और मिठाई सहित खाने-पीने की सभी दुकानें

होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। होम डिलीवरी की अनुमति। बैठकर खाने की इजाजत नहीं

नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे

सभी प्रकार की माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी

परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़ी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान खुलें रहेंगे

सामानों की ढुलाई की अनुमति

कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी

औद्योगिक और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी

मनरेगा सहित निर्माण से जुड़ी गतिविधियां चालू रहेगी

निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति

ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी

जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी

वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज खुले रहेंगे

कोल्ड स्टोर स्टोरेज और वेयरहाउस चालू रहेंगे

भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर खुले रहेंगे

बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं,, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स कामकाज कर सकेंगे

राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय खुले रहेंगे

समाहरणालय खुला रहेगा

नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रहेंगे

मीडिया के कार्यालय भी खुलेंगे

कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी

शराब दुकानें खुली रहेंगी

ये सेवाएं रहेंगी बंद

सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। भक्‍तों के आने पर पाबंदी

5 से अधिक लोग एक साथ जमा रहीं होंगे

शादियों में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे

श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे

धार्मिक सहित सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध

स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे

झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है

सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा

सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है।

सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे

स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे

बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा

हवाई और ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है

किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी