कोलकाता। कोल इंडिया ने अपने कर्मियों को बड़ी राहत दी है। किसी भी अस्पताल में कोरोना का इलाज कराने पर कंपनी खर्च वहन करेगी। यह आदेश मार्च, 2020 से प्रभावी होगा। इस संबंध में कंपनी के कार्यकारी निदेशक (चिकित्सा सेवाएं) ने 20 अप्रैल को आदेश जारी कर दिया है।
आपातकालीन स्थिति और सूचीबद्ध अस्पतालों में बेड की अनउपलब्धता को लेकर यह निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि गैर-सूचीबद्ध अस्पताल/नर्सिंग होम में कोरोना पॉजिटिव केस में उपचार कराने पर सीजीएचएस दरों पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।
यह प्रतिपूर्ति कंपनी के सभी कामगार, अधिकारी, उनके पात्र आश्रितों के लिए मौजूदा कंपनी मानदंडों के अनुसार लागू होगा। सेवानिवृत्त कामगार और अधिकारी और उनके उनके पति या पत्नी के लिए भी यह प्रभावी होगा। यह प्रतिपूर्ति मार्च, 2020 से प्राप्त उपचार के लिए प्रभावी होगी।