मनमाना किराया वसूलने वाले एंबुलेंस संचालकों पर होगी कार्रवाई

झारखंड
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दुमका। निजी एंबुलेंस संचालक मरीजों से मनमाने ढंग से किराया नहीं वसूले। निजी एंबुलेंस का किराया राज्य सरकार ने निर्धारित किया है। एंबुलेंस का किराया पूर्व निर्धारित दरों से अधिक वसूली किए जाने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उक्‍त बातें उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कही।

उपायुक्‍त ने कहा कि राज्य सरकार ने निजी एंबुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक पहुंचाने के लिए भाड़ा तय कि‍या है। इसके तहत सामान्य एंबुलेंस (बिना वेंटिलेटर) के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 500 रुपये मरीजों से ले सकेंगे। 10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 12 रुपये की दर से की जाएगी।

इसी तरह, वेंटिलेटर सहित एडवांस एंबुलेंस के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपये मरीजों से ले सकेंगे। 10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 14 रुपये की दर से की जाएगी। मरीज के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एंबुलेंस संचालक को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

एंबुलेंस चालक के पीपीई किट के लिए 500 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा। अगर मरीज या उनके परिजन पीपीई किट उपलब्ध कराते हैं तो एंबुलेंस संचालक को इसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।