Jharkhand : सार्वजनिक स्‍थानों पर तंबाकू सेवन करने पर 1000 रुपये जुर्माना

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  • हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध, अवयस्‍क नहीं खरीद सकेंगे तंबाकू उत्‍पाद

रांची। झारखंड में सार्वजनिक स्‍थानों पर तंबाकू का सेवन करने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। राज्‍य में हुक्‍का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब अवयस्‍क तंबाकू उत्‍पाद नहीं खरीद सकेंगे।

झारखंड विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021 पास कर दिया। कोटपा संशोधन विधेयक के सभी प्रस्तावों को पास करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

इसके तहत झारखंड में हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। उल्लंघनकर्ताओं को 1 से 3 वर्ष की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। अब शैक्षणिक संस्थानों के अलावा सरकारी कार्यालय, अस्पताल, न्यायालय के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पदों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

अब सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तंबाकू सेवन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 21 वर्ष से कम उम्र के अवयस्क नहीं तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद सकेंगे।

सरकार का मानना है कि तंबाकू का प्रयोग मृत्यु के 6 से 8 प्रमुख कारकों में एक प्रमुख कारक है। 40% गैर संचारी रोग NCD इससे होते हैं। इसमें कैंसर, हृदय और फेफड़े के विकार शामिल हैं।

भारत में प्रतिवर्ष 13.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण तंबाकू सेवन है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS) 2017 के अनुसार 15 वर्षों से अधिक 27 करोड़ भारतीय तंबाकू का सेवन करते हैं। इसमें 59.7% पुरुष और 17% महिलाएं तंबाकू सेवन करते हैं।

झारखंड में तंबाकू सेवन करने वालों का आंकड़ा 38.9% है। हाल के वर्षों में हुक्का का प्रयोग युवा और अवयस्कों असमान्य रूप से वृद्धि हुई है।