नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम की दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट और दूसरे दस्तावेजों की मांग पर सुनवाई टाल दी है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने इस मामले पर 23 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान शरजील इमाम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी आशीष ने शरजील इमाम की अर्जी का जवाब देने के लिए समय देने की मांग की। कोर्ट ने जांच अधिकारी को 23 फरवरी से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वो शरजील इमाम को जवाब की प्रति अगली सुनवाई के पहले उपलब्ध कराएं।
पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने जांच अधिकारी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। 24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147, 148, 149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395,419,420,427,435,436,452,454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी। इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया। यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। बता दें कि पिछले साल फरवरी में शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था।