प्रशांत अंबष्ठ
बोकारो। फीस नहीं देने पर विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित करने वाले निजी स्कूलों की खैर नहीं है। ऐसे स्कूलों पर जिला प्रशासन विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई करेगा। इस बारे में उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। इसकी सूचना निजी स्कूल प्रबंधनों को भी दी है।
डीसी को इस बारे में अभिभावकों की लगातार शिकायत मिल रही है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षण शुल्क जमा नहीं होने के कारण विद्यालय, संस्थान प्रबंधन द्वारा छात्र-छात्राओं को शुल्क जमा करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। फीस जमा नहीं करने पर परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने देने की सूचना दी जा रही है। ऐसे में छात्र/ छात्राओं का भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
डीसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में सभी निजी विद्यालय, संस्थान प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित नहीं करें। यदि किसी भी विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षण शुल्क जमा नहीं रहने की स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाता है, तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।