नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन के निर्माण को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने 5 जनवरी को 2:1 से इस परियोजना के पक्ष में फैसला सुनाया। जस्टिस खानविलकर ने अपने और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का फैसला लिखते हुए यह भी निर्देश दिया कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए निर्माण स्थल पर कोहरा छांटने वाली मशीन और धुआं रोधी गन लगाई जाएं।
इस बेंच में शामिल तीसरे जज जस्टिस संजीव खन्ना को लैंड यूज में बदलाव और पर्यावरण मंजूरी के फैसले पर आपत्ति थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कुछ बिंदुओं पर अलग विचार रखे हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट की तो हिमायत की है, लेकिन लैंड यूज में बदलाव से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि यह परियोजना शुरू करने से पहले हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी लेनी जरूरी थी।