विधानसभा अध्यक्ष की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

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रांची। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो को झारखंड हाईकोर्ट में जाने को कहा है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश खिलाफ झारखंड विधान सभा के अध्यक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया और स्पीकर की याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अध्यक्ष इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में ही अपना पक्ष रखें। झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में 13 जनवरी को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है।

पिछली बार बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने स्पीकर के न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई पर रोक लगाते हुए उनसे जवाब मांगा था। इसी आदेश के खिलाफ स्पीकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी।

मालूम हो कि दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था। बाबूलाल मरांडी ने इसके खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि स्पीकर को स्वत: संज्ञान लेते हुए दलबदल मामले में नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। स्पीकर के नोटिस पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।