- शिक्षा पदाधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश
रांची। झारखंड के शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक स्कूलों में कोविड के निर्देशों के पालन की हकीकत जानेंगे। इसकी समीक्षा करेंगे। शिक्षा पदाधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। एक सप्ताह में सभी स्कूलों की रिपोर्ट मांगी गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने 29 दिसंबर को आदेश जारी किया है।
निदेशक ने लिखा है कि राज्य में सभी सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखंड अधिविद्य परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग-10 और वर्ग-12 की कक्षाएं 21 दिसंबर, 2020 से संचालित है। इसके प्रारंभ करने और आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (sop) निर्गत किया गया है।
वर्ग-10 और 12 की कक्षाओं के संचालन के लिए विभागीय दिशा-निर्देश और निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया का पालन दृढ़तापूर्वक किये जाने के मद्देनजर सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक और प्रत्येक जिले में पदास्थापित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी एवं क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर प्रत्येक कार्यदिवस में कम-से-कम पांच उच्च और उच्चतर अलग-अलग माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे।
इसकी समीक्षा शिक्षा सचिव और विशेष सचिव-सह-माध्यमिक शिक्षा निदेशक करेंगे। एक सप्ताह के अंदर सभी जिलों में शत-प्रतिशत विद्यालयों का Physical Verification का कार्य पूरा करना है।
इन बिंदुओं पर जानकारी लेंगे
प्रधानाध्यापक और कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति पंजी की जांच।
छात्र/छात्रा को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक सहमति-सह-घोषणा पत्र।
शिक्षण कार्यों को पुनः शुरू करने से पहले विद्यालय परिसर, वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय और इसके आसपास, चापाकल/ हैंड वाशिंग इकाई एवं उसके आसपास न्यूनतम छह फीट की दूरी बनी रहे। इसके लिए आवश्यक गोल घेरे अथवा चिन्ह का निर्माण विद्यालय प्रवेश से लेकर कक्षा तक।
बेंच-डेस्क, कमरों एवं अन्य संसाधनों की साफ-सफाई एवं सेनिटाईजेशन।
बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से समन्वय स्थापित किया जाना।
विद्यालय संचालन की सूचना और समय सारणी की जानकारी। विभिन्न माध्यमों में बच्चों के अभिभावकों को सूचित किया जाना।
सभी छात्र एवं शिक्षक विद्यालय में फेस कवर/मास्क का इस्तेमाल।
वैश्चिक महामारी से बचाव के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के पालन के लिए समस्त जानकारी एवं प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाना।
बच्चों के बैठने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा निर्धारित छह फीट की न्यूनतम दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाना। छात्रों की संख्या के अनुरूप विद्यालय संचालन समय मारणी को इस निमित अलग-अलग पालियों में odd-Even दिवसों में अचवा odd-even/ वर्ग क्रमांक के अनुसार निर्धारित।
विद्यालय प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग यंत्र की सहायता से सभी शिक्षकों, गैर शैक्षणिक कर्मियों और छात्र-छात्राओं की थर्मल स्कैनिंग।
प्रवेश द्वार के निकट बच्चों के हाथों को सेनिटाइज कराते हुए विद्यालय में प्रवेश की अनुमति।
किसी के बीमार होने की कोई सूचना।
विद्यालय प्रारंभ होने और विद्यालय समाप्त होने के समय को वर्गवार अलग-अलग रखा जाना।
पूर्णतः ढके हुए डस्टबीन और कूड़े के डिब्बे की उपलब्धता।
सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जाना।
नजदीकी थाना, स्वास्थ्य केंद्र एवं आपदा प्रबंधन दिमाग से समन्वय बनाये जाना।
विद्यालय में आवश्यक दवाओं की व्यवस्था।
डिसइंफेटेड के छिड़काव के लिए स्प्रे मशीन की व्यवस्था के लिए नगर निगम/नगरपालिका पंचायत/पंचायत समिति अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी/मुखिया से संपर्क किया जाना।
थूकना प्रतिबंधित
सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं को अनुपालित जाना।
साबुन की उपलब्धता।
हाथ धुलाई इकाई/हाथ धोने की व्यवस्था।
विद्यालय की दीवारों पर कोविड से संबंधित दिवाल लेखन अथवा पोस्टर लगाया जाना।
सभी संबंधित विभागों से संपर्क के लिए टॉल-फ्री नंबर अथवा हेल्पलाईन नंबर विद्यालय की दीवारों पर अंकित किया जाना।
विद्यालय में मानक संचालन प्रक्रिया की प्रति उपलब्ध है।