हजारीबाग। राज्यपाल सचिवालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग को दिव्यांगों को आरक्षण नहीं देने के मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण नहीं देने की शिकायत अभ्यर्थी ने की थी।
झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन (संख्या : 03/2020) के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। इसमें आयोग ने किसी भी दिव्यांग और अनुसूचित जाति को आरक्षण नहीं दिया है।
हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अभ्यर्थी डॉ सुनील कुमार कमल ने इसकी शिकायत कुलाधिपति सह राज्यपाल से की है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव कोषांग के उप सचिव को निर्देश दिया है। इस संबंध में सचिवालय ने 28 जुलाई, 2020 को पत्रांक : cs 01/2015-1310 के तहत निर्देश दिया है।
सूचना के अधिकार के तहत पूछे गये सवाल के जवाब में राज्यपाल सचिवालय ने इसकी जानकारी दी है। डॉ कमल को सचिववालय ने 8 दिसंबर, 2020 को पत्र (संख्या : 04/2019 /2327) के माध्यम से जानकारी दी है। पहले भी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति में आयोग ने दिव्यांग और अनुसूचित जाति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया है।