अयोग्य राशन कार्डधारि‍यों को अल्मीमेटम, 31 दिसंबर तक कार्ड करें सरेंडर

झारखंड मुख्य समाचार
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बोकारो । जिले के अयोग्य राशन कार्डधारियों को अल्मीमेटम दिया गया है। उन्हें 31 दिसंबर तक कार्ड सरेंडर करने की मोहल्लत दी गई है। इस अवधि में कार्ड सरेंडर नहीं करने और पकड़े जाने पर उनपर कानूनी कार्रवाई होगी।

उपायुक्त राजेश सिंह ने सरकारी योजनाओं के लाभ ले रहे सभी सुयोग्य व्यक्तियों से गरीब और जरूरतमंद लाभुकों को उनका हक दिलाने में भूमिका निभाने की अपील की है। उपायुक्त ने सक्षम राशन कार्डधारकों से 31 दिसंबर, 2020 तक राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा है। योग्य लाभुकों को राशन दिलाने में अहम भूमिका निभाने की बात कही है।

उपायुक्त ने कहा कि 31 दिसंबर, 2020 तक यदि अयोग्य राशन कार्डधारी, राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते है और जांच में पकड़े जाते है, तो नियम के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अयोग्य व्यक्ति जन वितरण दुकान से राशन का उठाव नहीं करें। ताकि कोई भी गरीब, जरूरतमंद एवं योग्य व्यक्ति सरकार द्वारा संचालित योजना के लाभ से वंचित नहीं हो।