नए साल को लेकर बार, होटल, रेस्‍तरां संचालकों के लिए जारी हुआ दिशा निर्देश

झारखंड मुख्य समाचार
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  • कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जारी किया दिशा निर्देश
  • गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर होगी विधि सम्मत कार्रवाई

रांची। नये साल के आगमन पर रांची जिले के विभिन्न बार, रेस्टोरेंट और होटलों में 31 दिसंबर, 2020 और 1 जनवरी, 2021 को अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजरजारी दिशा निर्देश का पालन करना सभी बार, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को आवश्यक होगा। दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए 31 दिसंबर, 2020 और 1 जनवरी, 2021 को बार, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों रांची जिला प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धाराओं तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।

इन दिशा निर्देशों का करना होगा पालन

जितने भी प्रतिभागी/आगंतुक हैं, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा।

सभी बार, रेस्टोरेंट, होटल संचालक मास्क और सेनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

किसी भी परिस्थिति में सामाजिक दूरी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।