प्रतिबंधित पान मसाला, गुटखा और सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान के ख‍िलाफ कार्रवाई

झारखंड
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  • दो दिनों में काटे गए 186 चालान
  • 35900 रुपये आर्थिक दंड वसूले

रांची । प्रतिबंधित पान मसाला गुटखा और सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर कार्रवाई की गई। दो दिनों में 186 चालान काटे गये और 35,900 रुपये की वसूली की गई। रांची डीसी छवि रंजन के निर्देश पर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित 11 प्रकार के पान मसाला/गुटखा एवं सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने एवं खुला सिगरेट बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।

1 और 2 दिसंबर को शहरी क्षेत्र से 186 दुकानदार/उल्लंघनकर्ताओं का चालान काटा गया। उनसे 37900 रुपये आर्थिक दंड के तौर पर वसूला गया।

उपायुक्त द्वारा रांची शहर के स्थित सभी स्कूलों में येलो लाइन डीमार्केशन को लेकर दिए गए निर्देश के आलोक में 2 दिसंबर को करीब 55 स्कूलों के पास येलो लाइन चिन्हित किया गया। साथ ही प्रतिबंधित पान मसाले के हानिकारक प्रभाव और इसके द्वारा होने वाले आर्थिक नुकसान के बारे में जिला प्रशासन के तहत स्टेट फूड लैबोरेट्री नामकुम के फूड सेफ्टी व्हील के जरिए जागरूकता अभियान चलाया गया। ये अभियान अल्बर्ट एक्का चौक एवं मोरहाबादी मैदान में लगे साप्ताहिक बाजार के पास चलाया गया।

प्रतिबंधित 11 ब्रांड के पान मसाला/ गुटखा रांची में ना लाया जा सके, इसके लिए सभी सीमा क्षेत्रों /चेक नाका में सघन जांच का निर्देश दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्देश दिया गया है।