याद रखें, आज सिर्फ दो घंटे ही जला सकते हैं पटाखे

झारखंड
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  • एनजीटी के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने जारी किए हैं निर्देश
  • वायु व ध्‍वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर जारी किया गया है आदेश

रांची । याद रखें, आज‍ सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जलाने की इजाजत है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) नई दिल्ली के पारित आदेश के आलोक में झारखंड सरकार ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी किया है। इसके अनुसार लोगों से दीपावली और काली पूजा मनाने की अपील की है। एनजीटी के आदेश के पालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के तहत निर्देश जारी किये हैं।

लोगों को इन निर्देश का करना है पालन

रांची जिले के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में आता है, यहां केवल हरित पटाखे की ही बिक्री की जा सकेगी।

दीपावली छठ के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही चलाए जा सकेंगे। दीपावली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और छठ पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं।

निर्देशों का उल्लंघन करने पर IPC की धारा 188 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा सहित अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

रांची उपायुक्त छवि रंजन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी नहीं करें। ये पूर्णता अवैध है। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए जारी गाइडलाइंस के अनुसार दीपावली मनाएं। काली पूजा का आयोजन करें। दीपावली एवं काली पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। मास्क का इस्तेमाल करें। अपने हाथों को नियमित अंतराल पर साबुन से धोते रहें अथवा सेनिटाइज करें।