मास्क नहीं पहनने पर आठ दिन की जेल, आदेश जारी

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हिमाचल प्रदेश। कोरोना को लेकर राज्य की सरकारें काफी गंभीर हो गई है। हर हाल में उसे काबू करने के लिए कदम उठा रही है। कई राज्यों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

हिमाचल में अब मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को आठ दिन की जेल हो सकती है। पुलिस नियमों में 111 एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसपी को ये आदेश दे दिए गए हैं। लॉकडाउन से लेकर अभी तक पुलिस 1 करोड़ 24 लाख 22 हजार 450 रुपये जुर्माने के तौर पर भी वसूल चुकी है।

डीजीपी संजय कुंड्डू ने कहा कि अभी तक नियमों का उल्लंघन करने वाले 2227 लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा मास्क न पहने पर 31317 लोगों के चालान काट गए हैं। विवाह, शादियोंं, समारोहों में प्रोटोकोल का पालन नहीं करने वालों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है।

पुलिस ने अभी तक राज्य में लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ 24 लाख 22,450 रुपये जुर्माना वसूला है। जुर्माना मास्क नहीं लगाने समेत विवाह, शादियों व अन्य समारोहों में एसओपी का पालन नहीं करने पर लगाए गए हैं। इसके अलावा 2304 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई भी है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने 1934 वाहनों को जब्त भी किया गया है।

डीजीपी का कहना है कि पहले मास्क न पहनने पर 100 और 500 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा था, लेकिन अब ये 1 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा विवाह व अन्य समारोहों में सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन नहीं करने पर अब 5000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, किसी भी तरह की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मास्क न पहने पर लोगों को 111 एक्ट में आठ दिन की जेल हो सकती है। इसके अलावा 115 एक्ट में 1000 रुपये के जुर्मानें का भी प्रावधान है।