- सार्वजनिक स्थलों पर पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं
- मनोरंजक और कल्चरल कार्यक्रम भी नहीं करना है
रांची । छठ महापर्व के आयोजन को लेकर झारखंड सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सरकार ने तालाब, नदी, डैम, झील, जलाशय सहित किसी भी वाटर बॉडी में छठ के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कोरोनावायरस के प्रसार की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया है। पूजा के आयोजन को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने रविवार को आदेश जारी किया।
आदेश में कहा गया है कि कोरोना को लेकर राष्ट्रीय निर्देश के तहत 2 गज की दूरी रखनी है। नदी, तालाब, जलाशय आदि में छठ पूजा होने पर इस निर्देश का पालन संभव नहीं है। इस वजह से यहां छठ पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई है।
आदेश के मुताबिक किसी भी तरह का स्टॉल इन जगहों पर नहीं लगाना है। सार्वजनिक स्थलों पर पटाखे फोड़ने की इजाजत भी नहीं दी गई है। छठ पूजा के उद्देश्य से छठ घाटों पर विशेष तरह की लाइटिंग, बैरिकेडिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी तरह का मनोरंजक और कल्चरल कार्यक्रम भी नहीं करना है।
ये है झारखंड सरकार का आदेश

बिहार सरकार ने छूट दी है
छठ पूजा को लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी किया। कोरोना संक्रमण की वजह से घरों में ही पूजा करने की सलाह दी है। नदियों एवं तालाबों में छठ पूजा नहीं करने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन को आवश्यक फैसला लेने का दिशा निर्देश दिया गया है। छोटे तालाबों पर पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश है।