गणपत लाल चौरसिया
गुमला। झारखंड के गुमला जिले के एक प्राइवेट स्कूल पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। स्कूल की जांच में भी कई गड़बड़ी पाई गई है।
जिले के डुमरडीह स्थित ऑक्सब्रिज आर.पी. विद्यालय का एक छात्र वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना को उपायुक्त ने गंभीरता से लिया। स्कूल में पाई गई गंभीर गड़बड़ी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया।
दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के बाद 24 नवंबर, 2025 को जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय की जांच की गई। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 8 तक 353 बच्चे अध्ययनरत हैं। अभिभावकों से मासिक शुल्क के रूप में नर्सरी से यूकेजी तक ₹550, कक्षा 1 से 4 तक ₹600 और कक्षा 5 से 8 तक ₹650 वसूला जा रहा था। हालांकि शुल्क संबंधी कोई रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई, जो वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।
विद्यालय द्वारा प्रस्तुत ट्रस्ट संबंधी दस्तावेजों में विद्यालय के संचालन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला। ना ही विद्यालय के पास किसी प्रकार का आय-व्यय अभिलेख उपलब्ध पाया गया। यह भी पाया गया कि आरटीई एक्ट के तहत किसी प्रकार की वैध मान्यता विद्यालय के पास नहीं है।
झारखंड सरकार की गजट अधिसूचना के तहत निजी विद्यालयों को आरटीई मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसमें पर्याप्त भूमि सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं शामिल हैं, परंतु विद्यालय इस मापदंड को भी पूरा करने में असमर्थ पाया गया।
जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों एवं शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे शिक्षण संस्थानों का चयन करते समय उनकी मान्यता एवं वैधानिक स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
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