नई दिल्ली। बड़ी खबर दिल्ली से है, रेखा गुप्ता की सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब अध्यादेश के जरिये निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगाएगी।
मंगलवार (10 जून 2025) को कैबिनेट की बैठक में इस बिल को पास कर दिया गया है। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस फैसले से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता के लिए राहत मिलेगी।
दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह कैबिनेट की आठवीं बैठक थी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक हुई।
बैठक में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सरकार अध्यादेश के जरिये प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए बिल लागू करेगी।
कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पास किया है। अब इस बिल को एलजी (लेफ्टिनेंट गवर्नर) और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
सरकार का मानना है कि यह कानून दिल्ली के अभिभावकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यह कानून प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ाने पर लगाम लगाएगा। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी।
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