- 18 अप्रैल सुबह 6 बजे से 20 अप्रैल रात 11 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी
रांची। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम थाना अंतर्गत आर्मी ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र में सभी प्रकार की मांस और मछली की दुकानों पर 18 से 20 अप्रैल, 2025 तक प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत आर्मी ग्राउंड के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है। यह 18 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 20 अप्रैल, 2025 के रात 11 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
बताते चलें कि 19 और 20 अप्रैल, 2025 को पूर्वाह्न 9.45 बजे से 10.45 बजे तक नामकुम थाना अंतर्गत आर्मी ग्राउंड में भारतीय वायु सेना के एयर शो का आयोजन किया गया है। इसमें सूर्य किरण एयरोबेटिक टीम द्वारा हवाई करतब दिखाये जायेंगे। शो के दौरान मांस-मछली की दुकानों के रहने से पक्षियों के जमावड़े के कारण दुर्घटना की आशंका है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से आर्मी ग्राउंड की 200 मीटर परिधि में मांस-मछली की दुकानों को प्रतिबंधित किया गया है, ताकि पक्षियों का जमावड़ा नहीं हो। किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो।
खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्यूब वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्य खबरें भी पढ़ सकते हैं।
आप अपने न्यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सहित अन्य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्दी न्यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।
हमारे साथ इस लिंक से जुड़े
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK