चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी गंगाराम सामड़ को अदालत ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला सोनुआ थाना कांड संख्या 26/2022 से संबंधित है, जिसमें आरोपी गंगाराम सामड़ के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (iii) और पॉक्सो एक्ट की धारा 04/06 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। वैज्ञानिक तरीकों से साक्ष्य एकत्र कर अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था।
विचारण के बाद पॉक्सो केस संख्या 38/2022 में अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय ने 28 अप्रैल, 2025 को फैसला सुनाते हुए गंगाराम सामड़ को दोषी पाया। उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा दी।
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