Jharkhand : स्‍कूलों के लिए संशोधित एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका जारी, यहां देखें

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  • शिक्षक संघ ने जताई थी आपत्ति

रांची। झारखंड के स्‍कूलों के एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका में संशोधन किया गया है। पहले जारी अवकाश तालिका पर शिक्षक संघ ने आपत्ति जताई थी। इसकी अधिसूचना झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक शशि रंजन ने 13 जनवरी, 2025 को जारी कर दिया। इसकी जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, झारखंड अधिविद्य परिषद्, सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, डायट प्राचार्यों को दी गई है।

सभी श्रेणी के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों के लिए संशोधित एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका, 2025 है। इस तालिका के अनुसार विद्यालयों का संचालन होगा। आदेश में कहा गया है कि 24 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित अवकाश तालिका-2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

उपरोक्त अवकाश तालिका सभी कोटि के सरकारी / गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पससंख्यक सहित) विद्यालयों पर लागू होगा। विभाग मौजूदा मौसम की स्थिति के आधार पर शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियों में संशोधन कर सकता है।

विभाग द्वारा अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार की जगह पर शुक्रवार को होगी। रविवार को पड़ने वाले अवकाश के दिनों में बंद रहेंगे। ऐसे अवकाश दिवसों की संख्या शुक्रवार को पड़ने वाले अवकाशों के बराबर है।

चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्यौहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।

जिला विशेष अपने जिले के स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप 5 दिनों की अवकाश की सूची झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी को 15 जनवरी, 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

जिला द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पांच दिवसों के अवकाश के अलावा विशेष परिस्थिति में यदि संबंधित जिले के उपायुक्त अथवा विभागीय प्रधान सचिव, सचिव के आदेश से अवकाश घोषित किया जाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति किसी रविवार अथवा अन्य अवकाश के दिनों में पठन-पाठन सुनिश्चित कर करनी होगी।

राष्ट्रीय पर्वो का आयोजन विद्यालय में किया जाना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय पर्व को छोड़कर किसी अन्य अवसर पर रैलियों/ प्रभात फेरी में बच्चे सम्मिलित नहीं होंगे।

आदेश पर विद्यालय में यदि कोई विशिष्ट दिवस समारोह आयोजित किये जाते हैं तो इसे विद्यालय शिक्षण समय अपराह्न 3 बजे के बाद आयोजित किये जायें। अन्य विभागों द्वारा संचालित जागरुकता, उन्मुखीकरण के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए प्रशासी विभाग से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ये है आदेश

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