झारखंड कैबिनेट : कर्मियों का डीए बढ़ाने सहित लिए गए ये निर्णय

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 24 दिसंबर, 2024 को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कर्मियों का डीए बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

ये निर्णय लिए गए

★ राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में 1 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। उन्हें 1 जुलाई, 2024 के प्रभाव से वेतन का 53% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

★ 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। उन्हें 1 जुलाई, 2024 के प्रभाव से मूल पेंशन का 53% महंगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

★ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में की स्वीकृति दी गई।

★ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ षष्ठम झारखंड विधान सभा का प्रथम सत्र में राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के Project Approval Board (PAB) की प्रथम बैठक में अवयव 1- Multi-disciplinary Education and Research Universities (MERU) के अंतर्गत स्वीकृत योजना विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के लिए 99 करोड़ 56 लाख 10 हजार 604 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रिम्‍स के तत्कालीन प्राध्यापक (एफ.एम.टी. विभाग) डॉ० तुलसी महतो सम्प्रति सेवानिवृत को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 29 नवंबर, 2024 को पारित आदेश के आलोक में वादीगणों / वर्ष 2017 में नियुक्त/कार्यरत सहायक खनन पदाधिकारियों को देय तिथि से सेवा संपुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने के लिए एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आवश्यक शर्त / अर्हता में छूट प्रदान करने के निमित्त अधिसूचित झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के सम्बन्धित प्रावधान को झारखंड उच्च न्यायालय में 21 अक्‍टूबर, 2024 को दायर एपीए के आदेश के फलाफल से प्रभावित होने और पूर्वोद्धारण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ, क्षान्त/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

★ षष्ठम झारखंड विधान सभा का प्रथम सत्र (9 से 12 दिसंबर, 2024 तक) के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष-2023-24 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे भाग -1 एवं II तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

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