बुलडोजर एक्‍शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश, जानें

नई दिल्ली देश
Spread the love

नई दिल्‍ली। बुलडोजर एक्‍शन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह पूरे देश में लागू होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी पर अपराध का आरोप लगना मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपल नियम का पालन हो। किसी को नोटिस 15 दिन का दें। जवाब सुनकर ही आदेश पारित करें। नोटिस की जानकारी डीएम को भी भेजें।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 3 महीने में पोर्टल में सभी नोटिसों की जानकारी डालें। जो अधिकारी मनमाने तरीके से मकान गिराएंगे, उन्हें व्यक्तिगत हर्जाना देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती और न ही वह न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला कर सकती है।

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्‍य खबरें पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, x सहित अन्‍य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमसे इस लिंक से जुड़े
https://chat.whatsapp.com/F5cUgceY6g88N3vxrwAvdX