सुलह से होगा वादों का निस्तारण : राजेश कुमार सिन्हा

झारखंड
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  • इटकी बाजार टांड़ में डालसा का डोर-टू-डोर जागरुकता कार्यक्रम
  • एलएडीसी अधिवक्ता ने दी राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी

रांची। डोर-टू-डोर जागरुकता कार्यक्रम को जारी रखते हुए इटकी प्रखंड के इटकी बाजार टांड़ में ‘विधिक सेवा आपके द्वार’ कार्यक्रम का आयोजन 11 नवंबर को किया गया। कार्यक्रम में एलएडीसी अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा, पीएलवी मासूम राजा, शंकर साहू, अजय कुमार गोप, पिंकू कुमारी, संगीता देवी, राजा वर्मा, उपस्थित थे।

एलएडीएस अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा ने 14 दिसम्बर को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन इसका निबटरा करा सकते हैं। इससे समय व धन की बचत होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलो के साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है।

इसके अतिरिक्‍त श्री सिन्हा ने बाल विवाह, डायन बिसाही, बाल श्रम एवं नशा उन्मूलन पर भी चर्चा की। उन्होंने युवाओं को नशा ना करने की सलाह दी। कहा कि नशा से बचे। सारा समय अपने भविष्य को संवरने में लगाये। बाल विवाह अपराध हैं, इसमें सजा का भी प्रावधान है। किसी भी महिला या पुरुष को डायन-बिसाही कहकर संबोधित करना भी अपराध के दायरे में आता है। उन्होंने थाना नियुक्‍त नये पीएलवी के काम पर भी चर्चा की। नालसा टॉल फ्री नम्बर के बारे में भी जानकारी दी।

पीएलवी मासूम राजा ने नालसा के 10 स्कीमों के बारें में जानकारी दी। बाल-विवाह, दहेज प्रथा, डायन बिसाही, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि विषय के संबंध में न्याय प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी। उमेश कुमार ने ग्रामीणों को डालसा की तरफ से निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के तरीकों के बारे में भी बताया। जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मासूम राजा, शंकर साहू एवं अजय कुमार गोप ने गरीब तबके के लोगों को वृद्धा पेंशन और मजदूर निबंधन कार्ड एवं उससे होनेवाले लाभ के बारे में जानकारी दी।

श्री सिन्हा ने एमएसीटी एक्ट-1988, दहेज प्रथा कानून-1961 और बाल विवाह अधिनियम -2006 की जानकारी दी। 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए नये कानून की जानकारी पर भी दी। अंत में पीएलवी ने घर-घर जाकर लोगों की समस्याओं को जाना। समस्याओं के निबटारे के लिए डालसा, रांची में आवेदन देने की बाते कही।

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