नई दिल्ली। बड़ी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा समूह को 15 दिन के अंदर एक अलग एस्क्रो खाते में 1000 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश है।
कोर्ट ने सहारा समूह को मुंबई के वर्सोवा में अपनी जमीन के विकास के लिए संयुक्त उद्यम बनाकर 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी है।
कोर्ट ने साफ किया यदि संयुक्त उद्यम/विकास समझौता 15 दिन के भीतर अदालत में दाखिल नहीं किया जाता है, तो वह वर्सोवा में 12.15 मिलियन वर्ग फुट जमीन ‘जहां है जैसी है’ के आधार पर नीलाम करा देगा। न्यायालय ने मामले को एक महीने बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
बता दें कि, 2012 के आदेश के अनुपालन में निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की राशि सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा की जानी है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बीते 31 अगस्त, 2012 को जारी अपने निर्देश में साफ कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनियां SIRECL और SHICL इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या निवेशकों के समूह से जुटाई गई रकम को 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करेंगी।