- नालसा 10 स्कीम, डायन-बिसाही व लोक अदालत पर प्रकाश डाला
रांची। जगन्नाथपुर रथ मेला में डालसा (रांची) ने ‘विधिक जागरूकता कार्यक्रम’ का अयोजन 15 जुलाई को किया। कार्यक्रम में एलएडीसीएस चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पीएलवी सीमा देवी, मालती देवी, तारा मिंज, विधि के छात्र-छात्राएं अभिनव द्विवेदी, निकिता प्रधान, वैभवी शैली, अपूर्व राज, सुजीत यादव, प्रीति कुमारी, विकास कुमार, शाहबाज आलम एवं राजा वर्मा उपस्थित थे।
एलएडीसीएस चीफ ने बाल-विवाह, दहेज प्रथा, डायन बिसाही, कन्या भ्रूण हत्या में न्याय प्राप्त करने के विषय में जानकारी दी। उन्होंने नालसा 10 स्कीम के बारे में मेला देखने आये लोगों को बताया। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी दी।
बाल विवाह पर बोलते हुए कहा कि अभिभावक अपने बच्चे-बच्चियों का विवाह 18 वर्ष के बाद ही करें। उन्हें उचित शिक्षा देकर पहले अपने पैरों में खड़ा करें। बाल श्रम पर कहा कि बाल श्रम अपराध है। डायन बिसाही अंधविश्वास है। जागरुकता के माध्यम से डायन बिसाही की घटना को कम करना डालसा का मुख्य उद्देश्य है।
पीएलवी सीमा देवी और मालती देवी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास एवं अन्य सरकार के द्वारा दी जानेवाली लाभकारी योजनाओं से अवगत कराया।
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मध्यस्थता के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने वादों का निबटरा करा सकते हैं। इससे समय व धन की बचत होगी।
लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, विवाहोत्तर प्रताड़ना के वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाता है।
डालसा के पीएलवी के द्वारा राहगीरों व आगंतुकों के बीच पम्पलेट और लिफलेट का वितरण भी किया गया।
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