- दहेज लेना और देना कानूनन अपराध : राजेश कुमार सिन्हा
रांची। झालसा के निर्देश और न्यायायुक्त के मार्गदर्शन में रांची जिले के अनगड़ा़ प्रखंड के बरवादाग पंचायत भवन और गांव में डालसा ने डोर-टू-डोर जागरुकता कार्यक्रम चलाया। इसमें एलएडीसीएस अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा, पीएलवी शीला देवी, युधिष्ठिर महतो, बेबी सिन्हा, लता कुमारी एवं राजा वर्मा उपस्थित थे।
एलएडीसीएस अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा ने बच्चों से संबंधित जे.जे एक्ट, पोक्सो एक्ट इत्यादि कानूनों की जानकारी दी। नशा उन्मूलन पर फोकस किया। कहा कि नशा नहीं करें। नशा से धन और स्वस्थ दोनों पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बाल विवाह की रोकथाम के विषय पर बताया। बाल विवाह अधिनियम-2006 कानून की जानकारी लोगों को दी।
श्री सिन्हा ने मोटर वाहन दुर्घटना में प्राप्त होनेवाले मुआवजा की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित या पीड़िता मुआवजा के लिए डालसा कार्यालय में आवेदन दे सकते है। पीड़िता अगर महिला हो तो केस लड़ने के लिए डालसा की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता भी दिया जाता है।
दहेज प्रथा कानून-1961 के बारे में कहा कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। इसमें सजा भी होती है। एमएसीटी एक्ट-1988 के बारे में जानकारी दी गयी। उन्होंने 13 जुलाई को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी साझा की। कहा कि वादकारी उक्त तिथि को आकर वादों का निस्तारण करा सकते है।
शीला देवी और लता कुमारी ने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की जानकारी दी। पीएलवी युधिष्ठिर महतो ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं श्रम कार्ड की जानकारी दी। पेंशन से संबंधित लाभ लेने की बाते कही। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में इससे संबंधित आवेदन दे सकते हैं।
ज्ञात हो कि डालसा के पीएलवी ने आगामी 13 जुलाई को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। लोक अदालत की सफलता के लिए अपने वादों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से कराने पर प्रकाश डाला। मौंके पर डालसा के पीएलवी ने उपस्थित लोगों के बीच पम्पलेट और लिफलेट का वितरण भी किया।
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