रांची। शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने रांची की होटवार जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 12 जुलाई की तिथि निर्धारित की।
प्रार्थी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने क्रिमिनल रिट याचिका झारखंड हाईकोर्ट दायर की है। उन्होंने ईडी समन की अवहेलना करने के मामले में सीजेएम की अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान व जारी समन को चुनौती दी है।
उन्होंने याचिका में कहा गया है कि दुर्भावना से प्रेरित होकर ईडी ने बार-बार समन जारी किया था। ईडी के जिस समन पर वह नहीं गये थे, तो उसका उन्होंने जवाब दिया था। इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था। नए समन पर वह ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे एवं समन का अनुपालन किया था।
ईडी के रांची जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा की ओर से निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज करायी गयी है। इसमें कहा गया है कि जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन किया था।
उसमें से मात्र दो समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्होंने ईडी के समन की अवहेलना की है। शिकायतवाद पर सुनवाई के बाद सीजेएम की अदालत ने आइपीसी की धारा-174 के तहत संज्ञान लिया था और समन जारी कर हेमंत सोरेन को हाजिर होने का निर्देश दिया था।