झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या कहा

झारखंड मुख्य समाचार
Spread the love

रांची। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने चुनाव के लिए अंतरिम रिहाई की मांग ठुकरा दी। ईडी ने रिहाई का विरोध किया था।

हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहत से मना किया। चुनाव के लिए अंतरिम रिहाई मांगी थी। गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत मामले पर संज्ञान ले चुकी है। नियमित बेल याचिका भी खारिज हो चुकी है। ऐसे में गिरफ्तारी को चुनौती पर सुनवाई का आधार नहीं बनता।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराज़गी जताई कि सोरेन ने याचिका में तथ्य छुपाए। 4 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। नियमित बेल भी लंबित थी। यह बातें छुपाई गईं। सोरेन के लिए पेश कपिल सिब्बल ने इसे अपनी गलती कहा, लेकिन जजों ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।

बताते चलें कि हेमंत सोरेन की याचिका पर 21 मई को लगभग 1.30 घंटा सुनवाई चली थी। इसके बाद बहस सुनवाई टाल दी गई थी। कपिल सिब्बल ने चुनाव का हवाला देते हुए सुनवाई टालने पर विरोध जताया था। तब कोर्ट ने कहा कि उसके पास दूसरे मामले भी सूचीबद्ध हैं। उन्हें भी सुनना है।

चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई का ईडी ने विरोध किया था। कहा था कि झारखंड के पूर्व सीएम के खिलाफ ज़मीन घोटाले में काफी सबूत हैं। साथ ही, उन्होंने जांच में बाधा डाली। ईडी अधिकारियों पर एससी/एसटी एक्ट का केस भी दर्ज कराया।

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्‍य खबरें पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, x सहित अन्‍य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमसे इस लिंक से जुड़े
https://chat।whatsapp।com/DHjL9aXkzslLcQKk1LMRL8