नई दिल्ली। पहचान छिपाकर शादी करने वालों की अब खैर नहीं। यह बेहद भारी पड़ेगी। जी, सही पढ़े…असली पहचान छुपाकर शादी करने वाले लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार कड़े कानून लाने जा रही है। इसके तहत आरोपी को 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
हम अक्सर ऐसी खबर सुनते हैं कि इस राज्य में एक आदमी ने अपनी असली पहचान जैसे की (धर्म, जाति या मैरिटल स्टेटस) छुपाकर दूसरी लड़की से शादी कर ली है। अब ऐसा करना या किसी महिला से संबंध बनाना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध होगा।
केंद्र की मोदी सरकार इस फ्रॉड को रोकने के लिए नया कानून लाने जा रही है। प्रस्तावित बिल में ऐसा प्रावधान है कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 के मुताबिक ऐसा करना छल माना जाएगा और ऐसे मामलों में 10 साल तक की सजा मिलेगी।
सूत्रों के मुताबिक कानूनी मामलों के संसदीय पैनल ने इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की है। इसे सरकार एक विधेयक के तौर पर लाएगी। इसके मुताबिक यदि कोई शख्स शादी करने के लिए पहचान छिपाता है या फिर संबंध बनाने के लिए ऐसा करता है, तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, लेकिन छल माना जाएगा। ऐसे मामलों में 10 साल तक की कैद की सजा का नियम बनाने की तैयारी है।
इस सेक्शन में साफ किया गया है कि रोजगार देने, प्रमोशन या फिर शादी का वादा करते हुए पहचान छिपाकर शादी करना छल माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर स्टैंडिंग कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट शुक्रवार को पेश की जाएगी।
बताते चलें कि, बीते कुछ सालों में ऐसे ढेरों मामले सामने आए हैं, जब लोगों ने अपने शादीशुदा होने की बात को छिपाकर किसी महिला से ब्याह रचा लिया। इसके बाद उत्पीड़न की घटनाओं को अंजाम दिया गया।
इसके अलावा मजहब छिपाकर शादी करने के भी मामले सामने आते रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा, जब पहचान छिपाकर शादी करने को अपराध मानते हुए अलग से केस चलाया जाएगा। ऐसे मामलों को कैसे डील किया जाए, इसे लेकर पुलिस पसोपेश में रहती थी। अब इस पर कानून बनने से स्पष्टता होगी कि ऐसे मामलों में किस तरह से एक्शन लिया जाए।
बताते चलें कि, ऐसे मामलों को एक वर्ग लव जिहाद भी कहता रहा है, जिसमें अंतर्धार्मिक विवाह पहचान छिपाकर किए जाने के मामले सामने आते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप बनाने के लिए भी कई बार पहचान छिपाने की घटनाएं सामने आई हैं।