रांची (Jharkhand)। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने स्थानांतरण को लेकर 14 अक्टूबर, 2023 को नया आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को दी है।
शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल में कुछ मुद्दों को लेकर संशय था। इसे लेकर उन्होंने सचिव से इस बारे में मार्ग दर्शन करने का आग्रह किया था। सचिव ने लिखा है कि डीईओ और डीएसई द्वारा साझा किए गए शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल के संबंध में उल्लिखित बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है।
सचिव ने पत्र में लिखा है कि 22 सितंबर, 2023 से 1 वर्ष से पहले सेवानिवृत्त होने वाले और सरप्लस के रूप में पहचाने जाने वाले शिक्षकों का स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, तो आवेदन पर संबंधित स्थापना समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।
डीईओ और डीएसई द्वारा सभी आवेदनों की स्क्रूटनी का कार्य 15 अक्टूबर, 2023 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल केवल सरप्लस स्थानांतरण आवेदनों के लिए 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2023 तक खोला जाएगा।
सरप्लस शिक्षकों का आवंटन उनके संबंधित ग्रेड पे, कैडर और समान ग्रेड वेतन की उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किया जाएगा।
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