रांची। कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी मोजिम अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
आरोप है कि उसने गांव की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। रातू थाना में 15 अगस्त, 2018 को पीड़ित ने मोजिम अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
इसमें कहा गया था कि सात अक्टूबर, 2017 को वह घर में अकेली थी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी थी। जब वह गर्भवती हुई, तो दुष्कर्म की घटना का पता चला।
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