इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति

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उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। अब वहां सर्वेक्षण शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण पर रोक लगा दिया था।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़िला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए भी कहा है।

यूपी के डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्च ने कहा कि मैं आदेश का स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि ASI के सर्वेक्षण से सच्चाई सामने आएगी। इस विवाद का भी निस्तारण होगा।

AIMPLB सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमें उम्मीद है कि न्याय होगा, क्योंकि यह मस्जिद करीब 600 साल पुरानी है। मुसलमान पिछले 600 सालों से वहां नमाज अदा करते आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि देश के सभी पूजा स्थलों पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हो। मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार करेगा।

समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ एसटी हसन ने कहा कि अदालत ने जो फैसला दिया उससे माना होगा। सर्वे के दौरान उस स्मारक को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। जो भी सर्वे का फैसला होगा वह हम मानेंगे लेकिन यह फैसला सभी पक्षों को मानना होगा। हमारे देश को आज सांप्रदायिक सौहार्द्र और राष्ट्रीय एकीकरण की बहुत जरूरत है। हम में से किसी को भी ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे फासले बढ़ें।