- सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने वाले वाहनों को किया जाएगा जब्त : डीटीओ
रांची। रांची जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने 21 जुलाई, 2023 को स्कूली बसों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया। सहजानन्द चौक, हरमू क्षेत्र में चलाये गए अभियान में 79 बसों की जांच की गयी।
कागजात नहीं थे अद्यतन
जांच के क्रम में कुछ स्कूल वाहनों का टैक्स, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं पाया गया। साथ ही कुछ वाहन चालकों के पास लाइसेंस नहीं था एवं चालक/सहचालक यूनिफार्म में नहीं थे।
वाहनों को किया जाएगा जब्त
जांच अभियान के दौरान स्कूली बसों में बच्चों के रहने के कारण वाहन मालिकों और स्कूल प्रबंधन को जिला परिवहन पदाधिकारी ने सख्त हिदायत दी। कहा कि वे वाहन संबंधित सभी दस्तावेज अद्यतन रखें अन्यथा सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने वाले वाहनों को किसी भी समय जब्त कर लिया जायेगा।
कोविड में टैक्स माफ
आपको बताएं कि पूर्व में सरकार द्वारा कोविड-19 में बसों का टैक्स माफ किया गया था। इसमें कई वाहनों स्वामियों ने इसका लाभ भी उठाया। अब उनके द्वारा वर्तमान में वाहन का पथकर जमा नहीं किया जा रहा है। प्रवीण प्रकाश द्वारा ऐसे सभी वाहन स्वामियों एवं स्कूल प्रबंधन को स्कूल बसों का टैक्स एवं कागजात अद्यतन रखने का निर्देश दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि स्कूल वाहनों के टैक्स और कागजात अपडेट नहीं रहने पर स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
नोटिस निर्गत हो रहा
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में भी जांच कर सभी स्कूल प्रबंधन एवं स्कूल अंतर्गत संचालित निजी बसों के मालिकों को वाहन संबंधी सभी कागजात अद्यतन रखने के निर्देश दिये गये थे। हालांकिइसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिन स्कूल के बसों के कागजात अद्यतन नहीं पाये गये उनके स्कूल प्रबंधन एवं वाहन स्वामी को नोटिस निर्गत किया जा रहा है।
डीटीओ ने की अपील
प्रायः ऐसा देखा जाता है कि नाबालिग बच्चों द्वारा दो पहिया वाहनों का प्रयोग स्कूल आने-जाने के लिए किया जाता है। वैसे बच्चों के अभिभावकों से जिला परिवहन पदाधिकारी ने अनुरोध किया है कि बिना चालक अनुज्ञप्ति/नाबालिग बच्चों को दो पहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं दें।
साथ ही उन्होंने स्कूल प्रबंधन से अनुरोध किया है कि नाबालिग बच्चों को दो पहिया वाहन से स्कूल आने की अनुमति प्रदान नहीं करें। विदित हो कि नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाते हुए पाये जाने पर अभिभावक के विरूद्ध सजा एवं जुर्माना का प्रावधान है।