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राहुल गांधी को राहत नहीं, सजा पर रोक से कोर्ट का इनकार

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अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय से कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय अध्‍यक्ष सह सांसद राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

राहुल गांधी के खिलाफ ‘मोदी सरनेम’ मामले में वकील हर्षित एस. टोलिया ने कहा कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो कहा उससे हमें समझ आता है कि निचली अदालत का फैसला सही है। विधायक या सांसद होने के कारण किसी को विशेष फायदा नहीं मिल सकता। अभियुक्त के खिलाफ बहुत से ऐसे मामले हैं। कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज़ कर दी है।

जानकारी हो कि सत्र न्‍यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद उनकी संसद सदस्‍यता चली गई थी। उनसे सांसद के तौर पर आवंटित आवास भी खाली कराया गया था।

राहुल गांधी की संसद सदस्‍यता जाने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमला बोल दिया था। उन्‍होंने कहा था कि भाजपा और मोदी के कारण ही ये सब हो रहा है। आवास खाली कराने को लेकर भी खूब हाय तौबा मचाया गया था।

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