सरायकेला। झारखंड के जमशेदपुर के धातकीडीह में तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में कोर्ट ने 10 दोषियों को 10-10 साल के कैद की सजा सुनाई है। 2019 के इस मामले में बुधवार को सरायकेला जिला अदालत ने 10 दोषियों को कैद की सजा सुनाई।
इससे पहले मंगलवार को सरायकेला जिला अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। बुधवार को एडीजे-1 अमित शेखर के कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को 10-10 साल के कैद की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में मुख्य आरोपी पप्पू मंडल के अलावा भीम सिंह मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और प्रकाश मंडल शामिल हैं। जबकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सत्यनारायण नायक और सुमंत प्रधान नामक दो आरोपियों को बरी कर दिया था।
18 जून 2019 को जमशेदपुर के पास धातकीडीह में तबरेज अंसारी को चोर बताकर भीड़ ने बुरी तरह पीटा था, जिसकी बाद में पुलिस हिरासत में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। यह मॉब लिंचिंग केस पूरे देश में चर्चित हुआ था और इसे लेकर सियासी बहस का सिलसिला छिड़ गया था। तबरेज अंसारी पुणे में मजदूरी का काम करता था। वह ईद की छुट्टियां मनाने आया था। इसी दौरान भीड़ के हत्थे चढ़ गया।
तबरेज की पिटाई के बाद अगले दिन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल तबरेज को गिरफ्तार कर लिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित कर दिया। एक मजिस्ट्रेट ने उसे जेल भेजने के आदेश दे दिए। इस दौरान तबरेज की हालत बिगड़ती गई और उसकी 22 जून को मौत हो गई थी।
मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में इनमें से मुख्य आरोपी पप्पू मंडल को छोड़ बाकी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिली थी। इस बीच एक आरोपी की मौत हो गई। गवाहों और सबूतों के आधार पर लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत द्वारा 10 आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। आज इस मामले में 10 आरोपियों को सजा सुनायी गयी।