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झारखंड कैबिनेट की बैठक : इन 39 प्रस्‍तावों पर लगी मुहर

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रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में 31 मई को हुई। इसमें 39 प्रस्‍तावों की मंजूरी दी गई। राज्य में जंगली जानवरों से जान-माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान की क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली ( भर्ती पद्धति), 2016 को निरस्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मुआवजा भुगतान में किए गए संशोधन के मुताबिक व्‍यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने पर पहले 1 लाख रुपये मिलता था। उसे बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किया गया है। साधारण रूप से घायल होने पर 15 हजार की जगह अब 25 हजार रुपये मिलेंगे।

व्‍यक्ति के स्थाई रूप से अपंग होने पर 2 लाख की जगह 3.25 लाख रुपए मिलेंगे। मकान की क्षति होने पर अलग-अलग कैटेगरी थी। अब प्रति इकाई 1.20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। मृत्यु होने पर पूर्व की भांति 4 लाख रुपये मुआवजा राशि दी जाएगी।

ये है अन्‍य फैसले

★ गौरांग महतो, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के विरूद्ध अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक के दंड को यथावत रखने संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

★ विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अंतर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ रैसा जलाशय योजना के लिए 244 करोड़ 60 लाख, 2 हजार 5 सौ रुपये के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची में कार्यरत स्‍वीपर एवं माली (संविदा) के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ पंचायती राज विभाग में अनियमित रूप से चालक पद पर नियुक्त अजीमुलहक अंसारी की सेवा नियमितीकरण करते हुए स्थायी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य वित्त से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ सरायकेला-खरसावां जिलान्तर्गत चाण्डिल अंचल के मौजा- मानीकुई, रकबा 0.28 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की भूमि 41 लाख 26 हजार 654 रुपये की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ सिटी गैस स्टेशन निर्माण के लिए मेसर्स गेल गैस लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ श्वेता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लेस्लीगंज, पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ State Court Management System Committee के स्थायी सचिवालय की स्थापना में 2 सहायक एवं 2 आदेशपाल के अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

 ★ झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली ( भर्ती पद्धति), 2016 को निरस्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड में 4 सीआईएटी स्कूलों के पदों के मासिक मानदेय राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जानी वाली पीएम श्री योजना के स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड के विषय-झारखंड के ट्रायल कोर्ट (Trial Courts) के लिए बयान ढंकको (Deposition Typists) के 75 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ धनबाद जिलान्तर्गत बाघमारा अंचल के मौजा-कपुरिया अंतर्निहित कुल रकबा 0.05 एकड़ गैर आबाद खास, किस्म पुरातन पतित काविल आबाद खाते की भूमि 5,16,860 की अदायगी पर श्रीमती संगीता देवी, पति – गौतम कुमार, सा०-लालबंगला, थाना-महुदा, जिला-धनबाद के साथ प्रस्तावित पेट्रोल पम्प तक आवागमन के प्रयोजन के लिए 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।

★  झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ रांची जिलान्तर्गत अंचल नगड़ी, मौजा-मुडमा के विभिन्न प्लॉटो में अंतर्निहित कुल रकबा 1.57 एकड़ एचईसी से राज्य सरकार को प्राप्त भूमि 11,23,13,679 रुपये मात्र की अदायगी पर बैंक ऑफ इण्डिया (BOI) के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बैंक ऑफ इंडिया को सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

★ सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय, विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

★ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत “झारखंड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग ग्रुप ‘ख’ एवं ‘ग’ के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/ लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2015 (समय-समय पर यथा संशोधित)” में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर सरिया अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई।

★ आधार प्रमाणीकरण शुल्क में छूट के निमित्त AEBAS (आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली) को आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 ( यथा संशोधित) की धारा-4 (4) (b) (ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अन्तर्गत झारखंड के राजपत्र में अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग में (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2015-सह-यथासंशोधित झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली (संशोधन), 2021 के संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★  अध्यक्ष, राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) को राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) एवं जिला आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मियों के अनुशासनिक प्राधिकार घोषित करने की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना के लिए प्रशासन, शिविर व्यय तथा पॉवर फ्लाइंग, ग्लाइडिंग एवं एयरो मोडलिंग मद अन्तर्गत व्यय के लिए 16 करोड़ 12 लाख 24 हजार का बजटीय उपबंध झारखंड आकस्मिकता निधि से प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र सम्पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना पूर्व राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2028-24 से 2025-26 के दौरान गिरिडीह जिला के जिला मुख्यालय में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के अपन निर्माण की योजना के लिए 54 करोड़ 21 लाख 54 हजार 650 रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन के स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।

★ जल सहियाओं के द्वारा JJM & SBM (G) अंतर्गत निर्धारित मासिक कार्यों /गतिविधियों को Jhar Jal Mobile App के माध्यम से Entry / Upload करने हेतु प्रत्येक जल सहिया को एक अदद Tablet (One Time) एवं दो अदद साड़ी (वार्षिक) उपलब्ध कराने के लिए समेकित राशि 39 करोड़ 7 लाख 72 हजार की योजना की स्वीकृति दी गई।

★ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के कार्यान्वयन और दिशा-निर्देश की स्वीकृति दी गई।

★ पाकुड़ जिला अन्तर्गत अमड़ापाड़ा अंचल के पछवाड़ा नौर्थ कोल ब्लॉक रकबा 1218.00 हे० क्षेत्र पर मेसर्स डब्‍ल्‍यू०बी०पी०डी०सी०एल० के पक्ष में कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।

★ श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कोटि के पदों का सृजन एवं अनुपयोगी पदों का प्रत्यर्पण और श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति दी गई।

★  केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन-परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना की स्वीकृति  दी गई।

★ राज्य अन्तर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सभी राजकीय/अराजकीय पुस्तकालयों का ‘मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना’ के अन्तर्गत स्थापना, विकास एवं विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गई।

★ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड ‘ए’, ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार की झारखंड संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नीति 2015′ (वर्ष 2019, 2021 एवं 2022 में यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार की “Jharkhand Right of Way (RoW) Policy for Laving OFC, 2022″ में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों एवं पदधारकों को भुगतेय विभिन्न भत्तों में बढ़ोत्तरी एवं भुगतान की शर्तों में परिवर्तन हेतु झारखण्ड पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली (द्वितीय संशोधन) 2023 की स्वीकृति दी गई।