रांची। भारतीय रेलवे में 8500 से अधिक स्टेशन हैं। रेलवे का हमेशा प्रयास रहा है कि यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने ट्रेन छूट जाने पर रिफंड की व्यवस्था की है। आईए इसके बारे में दैनिक भारत 24.कॉम के माध्यम से विस्तार से जानें…
- ट्रेन में कई बार सफर करते समय आपको ये टेंशन रहती है कि अगर ट्रेन छूट गयी, तो क्या होगा?
- टिकट कन्फर्म होने के बाद अगर आप ट्रेन में नहीं बैठ पाते हैं, तो इस बात की चिंता रहती है कि अब टिकट के पैसे बर्बाद ना हो जाएं।
- रेलवे सुविधा देता है कि अगर आपकी ट्रेन छूट गई और आप सफर करने में असमर्थ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके टिकट के पैसे वापस मिल सकते हैं।
- इसके लिए आपको सबसे पहले टिकट डिपोजिट रिसिप्ट भरनी होगी। इसको टीडीआर भी कहते हैं।
- असल में ट्रेन के छूट जाने की स्थिति में चार्ट पहले से तैयार हो गया होता है और उसके बाद टिकट कैंसिल नहीं करा सकते।
- ऐसी परिस्थिति में आप टीडीआर के माध्यम से अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसे भरते समय रेलवे को ट्रेन में सफर नहीं करने का कारण भी बताना होगा।
- उसके बाद ही भुगतान वापस मिलेगा। इसके लिए आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि ये टीडीआर केवल ट्रेन के छूटने के 1 घंटे के भीतर ही भरना होगा।
- यात्रियों को टिकट काउंटर के माध्यम से इसे भरना पड़ता है। हालांकि, अब रेलव ने ऑनलाइन टीडीआर की व्यवस्था भी शुरू कर दी है।
- रेलवे आपकी राशि का भुगतान करने में अधिकतम 45 से 60 दिनों का समय लेता है। कई बार ये राशि 15 दिन में यात्रियों को वापस मिल जाती है।
- यात्रियों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि टीडीआर की सुविधा केवल कन्फर्म टिकट पर ही मिलेगी। आरएसी और वेटिंग पर ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।