UP News : नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी, सभी वर्गों को दिया गया पूर्ण आरक्षण

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UP News : लखनऊ। प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में महापौर, अध्यक्षों, सभासदो और पार्षदों का चुनाव कराने के लिए आरक्षण की अंतिम अधिसूचना 30 मार्च, 2023 को जारी कर दी। इसके तहत महिलाओं की 33 सीट और एसटी की 1 सीट में आरक्षण बढ़ा है।

प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 762 नगरीय निकाय में से 760 में ही चुनाव होंगे। इसमें 17 नगर निगमों के महापौर, 199 नगर पालिका परिषदों और 544 नगर पंचायतों के अध्यक्ष और कुल 13,965 वार्डों में सभासद/पार्षद का चुनाव कराए जाएंगे।

मंत्री ने बताया कि कोई आपत्ति होने पर 6 अप्रैल 2023 को सायं 6 बजे तक निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ को भेजा जा सकता है। केवल प्रमुख सचिव (नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन) को सम्बोधित और निदेशक (नगर निकाय निदेशालय) को व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर ही विचार किया जायेगा।

नगर विकास मंत्री ने बताया कि महराजगंज की नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार और जनपद बस्ती की नगर पंचायत भानपुर के संबंध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने पर चुनाव नहीं कराए जा सकते, जिससे आरक्षण की घोषणा नहीं की गई।

मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च के निर्णय के चंद घंटों के अंदर ही दी गई समय सीमा से भी पहले ओबीसी सहित सभी वर्गों को आरक्षण  के साथ आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई। पिछड़े वर्गों के कल्याण और उनके आरक्षण के लिए भाजपा और राज्य सरकार पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी है और आगे भी रहेगी।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को पूर्ण आरक्षण देते हुए 5 दिसम्बर, 2022 को आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की थी, जिसमें OBC के लिए सभी प्रकार की सीटों और पदों पर 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी।

ओबीसी सहित सभी कमजोर वर्गों को पूर्ण आरक्षण देने की वही नीति राज्य सरकार आज भी रखी है, यह नोटिफिकेशन से स्पष्ट है।

भाजपा सरकार की मंशा साफ़ थी और है। इसीलिए सरकार ने हाईकोर्ट के 27 दिसंबर, 2022 के आदेश के 24 घंटे के भीतर ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 72 घंटे के अंदर अपील की।