रांची। शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण के लिए एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। वकील से मिलकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। यह जानकारी संघ के मुख्य प्रदेश प्रतिनिधि प्रेम प्यारे लाल ने दी।
लाल ने कहा कि शिक्षक-शिक्षिकाओं का अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हो रहा है। नियमावली में जो संशोधन हुआ, वह शिक्षक-शिक्षिकाओं के अनुकूल नहीं है। संशोधन कर नियमावली को और जटिल बना दिया गया है।
संघ के प्रतिनिधि ने कहा कि नियमावली में किए गए संशोधन से शिक्षक और शिक्षिकाओं का अंतर जिला स्थानांतरण होना संभव प्रतीत नहीं हो है। इसीलिए संघ ने सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ न्यायालय में जाने का निर्णय लिया है।
लाल ने बताया कि अंतर जिला स्थानांतरण के संबंध में 19 मार्च को हाई कोर्ट के वकील मनोज टंडन से मिलकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।