कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोर्ट से मिली दो साल की सजा, मिली जमानत

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गुजरात। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके बाद उन्हें ज़मानत मिल गई। इस फैसले के बाद आरोप-प्रत्‍यारोप भी शुरू हो गया है।

सूरत जि‍ला अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद सूरत कोर्ट ने 30 दिन की जमानत दी

कोर्ट का निर्णय आने के बाद राहुल गांधी ने कहा, ‘मेरा धर्म सत्य, अहिंसा पर आधारित, सत्य मेरा भगवान, अहिंसा उसे पाने का साधन’

राजस्थान मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज न्यायपालिका पर दबाव है। राहुल गांधी की जो टिप्पणी है, ऐसी राजनीतिक टिप्पणी चलती रहती हैं। ऐसी टिप्पणियां अटल जी ने, आडवाणी जी ने पता नहीं कितनी की होंगी। लेकिन पहले इस तरह से मामला दर्ज़ नहीं होता था। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में सही फैसला होगा।

इस मामले में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जैसा बीज बोएंगे, वैसा ही पौधा निकलेगा। मनमोहन सिंह और शरद यादव व अन्य ने मिलकर कानून में संशोधन किया था। इसमें प्रावधान था कि 2 साल नहीं, बल्कि 5 साल की अगर सज़ा हो तब संसद की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। इन्होंने उस बिल को जनता के सामने फाड़ा था।

भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले ‘सारे मोदी चोर हैं’ का बयान दिया था। इस बयान के बाद से मोदी सरनेम रखने वाले कई लोगों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। सूरत जिला अदालत के साथ ही बाकी अदालतों में भी उन्हें ऐसे ही सज़ा सुनाई जानी चाहिए।