बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी की याचिका खारिज, जानें गिरफ्तारी पर सीबीआई ने क्या कहा-

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में सीबीआई की कार्यवाही से बचने की कोशिश की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

अब साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव को 25 मार्च को इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन का भ्रष्टाचार हुआ था। सीबीआई इस मामले में लालू यादव के साथ ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी से पूछताछ कर चुकी है।

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि अभी बिहार के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में कहा था कि वे बिहार के डिप्टी सीएम हैं और दिल्ली में उनकी पत्नी का इलाज भी चल रहा है। यही कारण है कि उन्हें पूछताछ से छूट दी जाए।

सीबीआई ने तेजस्वी यादव को 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को अपनी दिल्ली शाखा के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया था। इस नोटिस का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने अपनी याचिका में दावा है कि यह दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन।

दलील में कहा गया है कि तेजस्वी यादव पटना के निवासी हैं और उन्हें दिल्ली तलब किया जा रहा है जो न तो पटना के अधिकार क्षेत्र में है और न ही उससे सटी है।