Big News : नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। इसका आदेश लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को जारी कर दिया।
जानकारी हो कि सूरत जिला अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 30 दिन की जमानत भी दे दी थी।
कोर्ट के फैसले के बाद इसपर पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मालिकार्जुन खड़गे ने फैसले पर भी सवाल उठा दिया था।