जन वितरण प्रणाली दुकानदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लाइसेंस रद्द

झारखंड
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  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की संसुगत धाराओं के उल्लंघन को लेकर हुई कार्रवाई

रांची। जन वितरण प्रणाली दुकानदार शकीला खातून के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रांची विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने लाईसेंस रद्द किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की संसुगत धाराओं के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई। गैर प्राधिकृत व्यक्ति दुकान का संचालन कर रहा था।

रांची विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी-सह- जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा शकीला खातून, जन वितरण प्रणाली दुकानदार (अनुज्ञप्ति संख्या-24 /2017, वार्ड संख्या 09, बरियातु जोड़ा तालाब, अनुभाजन क्षेत्र, रांची) का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

शकीला खातून, जन वितरण प्रणाली दुकानदार के विरूद्ध गैर प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दुकान का संचालन करने, झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2022 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की संसुगत धाराओं के उल्लघन के आलोक में निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी।

इसके आलोक में शकीला खातून द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण का उत्तर भ्रामक एवं गैर जिम्मेदाराना पाया गया। जांच में पाया गया कि शकीला खातून द्वारा गलत तरीके से शपथ पत्र के माध्यम अन्य कोई दुकान नहीं होने का लिखित समर्पित किया गया था।

उनके परिवार में अन्य दो जन वितरण प्रणाली की दुकानें संचालित हैं। साथ ही उनके भाई इरशाद हुसैन द्वारा गैर प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दुकान का संचालन एवं संरक्षण किया जाता है एवं उनके निजी मकान में दुकान का संचालन किया जाता है, जो अप्राधिकृत है।

सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी के संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर शकीला खातून की जन वितरण प्रणाली दुकानदार का लाईसेंस (संख्‍या-24/2017) को रद्द कर दिया गया है।