Jharkhand Education News : शिक्षकों की छुट्टी, पेंशन और कार्रवाई पर सचिव ने दिए ये निर्देश

झारखंड शिक्षा
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  • सचिव ने विभिन्‍न मुद्दों पर शिक्षा पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की

रांची। झारखंड के स्‍कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव के रवि कुमार ने विभागीय सभाकक्ष में 11 जनवरी को समीक्षा बैठक की। इसमें उपस्थित सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कई बिन्दुओं पर चर्चा की।  समीक्षा के बाद कई आदेश दिये। इसका कार्यवृत्त 20 जनवरी, 2023 को जारी किया गया।

दिए गए ये निर्देश

निलंबित एवं गायब

लंबी अवधि से निलंबित शिक्षकों के संबंध में शीघ्र निर्णय लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।

क्रिमनल केस और मादक पदार्थों के सेवन आदी (Drug Addict) से संबंधित मामलों में ही निलंबित करने एवं शेष अन्य मामलों में विभागीय कार्यवाही आरंभ करने का आदेश दिया गया।

लापता शिक्षकों के मामलों में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही आरंभ करते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। ऐसे मामलों में पूर्व के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

मातृत्व अवकाश में छुट्टी की स्वीकृति एवं संपूर्ण अवकाश अवधि का शिक्षिकाओं को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

मानसिक रोग से ग्रसित शिक्षकों को शीघ्र उपयुक्त चिकित्सा उपलब्‍ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाया जाए। यदि किसी मामले में विभागीय मार्गदर्शन की अपेक्षा हो तो विभाग से पत्राचार करने का आदेश दिया गया।

अवकाश

रविवार को शून्य मानते हुए 60 दिन की अवकाश गणना करने का आदेश दिया गया।

स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित नहीं किया जाए। यदि कोई बदलाव की जरूरत हो तो विभागीय से आदेश प्राप्त कर ही कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए समरूप कैलेंडर हो। यह सुनिश्चित करने एवं उर्दू विद्यालय के लिए अलग अवकाश कैलेंडर नहीं निकालने का आदेश दिया गया।

पेंशन

लंबित पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के मामलों में जिनका पेंशन प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें पेंशन प्रपत्र जमा करने के लिए सूचित करने, समय पर प्राप्त नहीं होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचित करने का आदेश दिया गया।