BIHAR का सारण शराबकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, जानें कोर्ट ने क्या कहा

बिहार देश
Spread the love

नई दिल्ली। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दरअसल, पिछले महीने ही शराबबंदी वाले बिहार के सारण जिले के छपरा में जहरीली शराब कांड को लेकर काफी सनसनी मची हुई थी। सदन से लेकर सड़क तक बिहार सरकार का विरोध किया जा रहा था। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

छपरा जहरीली शराब कांड की जांच और पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दर्ज की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

सारण शराबकांड में 70 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। जिसको लेकर पीड़ित परिवार को मुआवजा एवं SIT की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। आज यानी सोमवार को इसकी सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि पहले यह मामला हाईकोर्ट के सामने जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ना होने के कारण इसकी सुनवाई से इनकार किया गया है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है।