पाकुड़। ई-कल्याण पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में लापरवाही बरतने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। इसका आदेश पाकुड़ के जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी ने 26 दिसंबर को जारी कर दिया।
जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के ई-कल्याण छात्रवृत्ति योजना लाभ एवं अन्य विभागीय कार्य के लिए सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं को ई-कल्याण पोर्टल पर डाटा अपलोड करने का निर्देश जिला के सभी विद्यालयों के प्रधान शिक्षक/शिक्षिकाओं को दिया गया है।
इस कार्य की गंभीरता को देखते हुए लगातार कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग से दिशा- निर्देश दिया जा रहा है। इस संबंध में 20 दिसंबर और 26 दिसंबर, 2022 को उपायुक्त की समीक्षात्मक बैठक में दिये गये आदेश की अवहेलना के परिपेक्ष्य में प्राथमिक विद्यालय बडातेलपाडा, लिट्टीपाड़ा पूर्वी के शिक्षक मुकुन्द पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
विभागीय दिशा-निर्देशों के घोर उल्लंघन करने के आरोप में 26 दिसंबर, 2022 को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है।
निलंबन अवधि में पासवान का मुख्यालय क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय पाकुड़ में निर्धारित किया जाता है। निर्धारित मुख्यालय में योगदान के पश्चात दैनिक उपस्थिति के आधार पर इन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा। आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जायेगा।