jharkhand : शिक्षकों को विभाग ने फिर दिया ‘शनिवार’ का तोहफा

झारखंड
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  • माह के तृतीय शनिवार को क्षेत्र भ्रमण निषिद्ध रहेगा

रांची। शिक्षा विभाग ने झारखंड के सरकारी स्‍कूल में कार्यरत शिक्षकों को फिर ‘शनिवार’ का तोहफा दिया है। अब महीने के तीसरे शनिवार को शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के विभिन्न लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसका आदेश शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने 30 दिसंबर ’22 को जारी कर दिया। इससे पहले भी महीने के तीसरे शनिवार को छुट्टी का तोहफा विभाग ने शिक्षकों को दिया था।

जारी आदेश में शिक्षा सचिव ने लिखा है कि राज्य के विद्यालयों के नियमित अनुश्रवण, क्षेत्र भ्रमण और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से हुई वार्ता के क्रम में एवं व्यक्तिगत रूप से शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा मिलकर अपने विभिन्न लंबित दावे के निष्पादन का अनुरोध स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में उपस्थित होकर किया जाता है। इससे संबंधित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को परेशानी तो होती ही है, साथ ही जिला स्तर पर ही निष्पादित होने वाले मामले के लिए विभाग में उपस्थित होने के कारण अनावश्यक रूप से पठन-पाठन कार्य बाधित होने के साथ-साथ समय की भी क्षति होती है।

ससमय दावों का निष्पादन नहीं होने कारण शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा न्यायालय में वाद दायर किये जाते है। इसके कारण ऐसे मामलों के निष्पादन में कठिनाई होने के साथ-साथ अनावश्यक प्रक्रियात्मक जटिलता भी उत्पन्न होती है।

विद्यालय अवधि, कार्य दिवस में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को अपने लंबित दावे एवं विद्यालय से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। व्यक्तिगत कार्यों के निष्पादन के लिए जिला और विभाग स्तर पर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के अनावश्यक आवाजाही से विद्यालय अवधि में समय तालिका अनुसार शैक्षणिक, पाठ्य सहगामी, पाठ्येत्तर गतिविधियों के संचालन में व्यर्थ में व्यवधान उत्पन्न होता है। यह छात्रहित के प्रतिकूल है।

सचिव ने आदेश में कहा है कि प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को राज्य के विद्यालयों में अवकाश घोषित है। अतएव शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के विभिन्न लंबित मामले व दावों (यथा-अवकाश स्वीकृति, पेंशन एवं उपादान चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि अंशदान में संचित राशि से अग्रिम की स्वीकृति, शिक्षकों का सेवापुस्तिका का संधारण / सत्यापन, बकाया वेतनादि भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित कार्य एवं अन्यान्य कार्य) दावों का निष्पादन किया जायेगा।

सचिव ने कहा कि सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी तदनुसार शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को इस संबंध में सूचित करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। विभाग को इससे अवगत करायेंगे।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार के इस आदेश का स्‍वागत किया है। संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि यह अच्‍छी पहल है। यह कागजों में ही नहीं  रहे। इसे जमीनी स्‍तर पर पालन होना चाहिए। शिक्षकों की समस्‍या का निराकरण होना चाहिए।

ऐसे करना है निष्‍पादन

सभी RIDE / DEO/ DSE / SDEO / RED / BEEO अपने-अपने मुख्यालय स्थित कार्यालय में ससमय उपस्थित होकर मुख्य रूप से शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मियों के विभिन्न लंबित मामले / दावों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

शैक्षणिक हित में इस अवसर का सदुपयोग करते हुए शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी व्यक्तिगत रूप से सुविधानुसार मिलकर अपने लंबित दावों एवं मामलों का निष्पादन उक्त दिवस को कर सकेंगे।

उपरांकित प्रयोजन को दृष्टिगत कार्य एवं शैक्षणिक हित में प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागांतर्गत राज्य स्तरीय / क्षेत्रीय / जिला / प्रखंड मुख्यालय में किसी प्रकार की विभागीय बैठक का आयोजन निषिद्ध रहेगा।

सभी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को क्षेत्र भ्रमण निषिद्ध रहेगा।

पूर्व से घोषित राजपत्रित / कार्यपालक अवकाश इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा।

विभागीय आदेश (संख्या-1860 दिनांक 09.09.2021) के आलोक में पेंशन अदालत का आयोजन करते हुए मामलों के निष्पादन से संबंधित प्रपत्र -1 एवं 2 पूर्ववत प्रेषित करना जारी रहेगा।