स्कूली बच्चों की ओवरलोडिंग पर डीटीओ ने की कार्रवाई, होगा परमिट रद्द

झारखंड
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  • डीटीओ का स्कूल प्रबंधन को निर्देश, बसों में बच्चों की नहीं करें ओवरलोडिंग
  • अपने वाहन से विद्यालय आने वाले बच्चों का लाइसेंस और हेलमेट करें सुनिश्चित

रांची। ऑटो और स्कूल वैन में स्कूली बच्चों की ओवरलोडिंग की जांच रांची जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने 8 दिसंबर को की। जांच के क्रम में पाया गया कि ऑटो चालक एवं स्कूल वैन चालकों द्वारा वाहन में स्कूली बच्चों की ओवरलोडिंग की जा रही है। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने वाले ऑटो और स्कूल वैन का फाइन काटा गया। ऐसे वाहनों के परमिट रद्द करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई की गई है।

बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर कड़ी कार्रवाई

जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन में बैठाने पर पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहन जब्त करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही, वाहन परमिट निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को वाहन में बैठाने पर वाहन मालिकों का परमिट रद्द करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए रांची क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव को भेजा जा रहा है। डीटीओ ने ऑटो चालकों, वाहन स्वामियों को हिदायत देते हुए कहा कि वे अपने वाहनों में क्षमता से अधिक व्यक्तियों को नहीं बैठाएं।

स्कूल बसों में बच्चों की ओवरलोडिंग नहीं हो

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जांच के क्रम में पाया गया है कि स्कूली बच्चे स्कूल यूनिफार्म में बिना लाइसेंस, हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करते हुए पाये गये हैं। जिला अन्तर्गत संचालित सभी स्कूल प्रबंधन को डीटीओ द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्कूली बसों में बच्चों की ओवरलोडिंग नहीं करें। जो भी स्कूली बच्चे अपने वाहन से विद्यालय आते हैं, उनके पास हेलमेट एवं चालक लाईसेंस अनिवार्य रूप से हो, यह सुनिश्चित करें। साथ ही सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों से विद्यालय न भेजें, ताकि बच्चों के जान-माल की सुरक्षा की जा सके।