- महिला, बाल विकास विभाग ने डीसी को भेजा पत्र
रांची। झारखंड सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की है। इसके तहत लड़कियों को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सहायता राशि दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए लड़कियां आवेदन कर रही है। लाभुकों को लेकर भ्रम की स्थिति थी। उसे महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने दूर किया है। विभाग के उप सचिव राजेश प्रजापति ने 14 अक्टूबर को इस संबंध में सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है।
उप सचिव ने लिखा है कि राज्य योजना अंतर्गत संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना संबंधी मार्ग निर्देश 5 सितंबर, 2022 को जारी किया गया है। योजना अंतर्गत आवेदन स्वीकार करने के संदर्भ में ये निर्देश हैं।
कक्षा 8, 9, 10, 11 एवं 12वीं में नामांकित बालिकाओं के लाभुक वर्ग के लिए कोई आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। उक्त वर्ग की बालिकाओं को योजना के लाभ देने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं रखी जाय।
18 और 19 वर्ष के लाभुक के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पर संशोधन के लिए विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। ऐसे लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने से मना नहीं किया जाय। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।
जानकारी हो कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ कक्षा आठवीं में अध्ययनरत बच्चियां से प्रारंभ होगी। जब तक ये बच्चियां 18 से 19 होंगी, तब तक इनको स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त उन्हें दी जाएगी।
इस योजना का लाभ राज्य के 9 लाख किशोरियों को मिलेगा। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि पात्र लाभुकों को शिविरों में अनिवार्य रूप से जोड़ने का प्रयास होनी चाहिए, ताकि लक्ष्य को पूरा किया जा सके।